खाद विक्रेताओंं को चेतावनी
जौनपुर। कृषि निदेशालय (उर्वरक अनुभाग) उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या उर्वरक/992/प्राविधिक/2023-24/दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है, कि विभिन्न स्त्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय उर्वरक निर्माता कम्पनियाँ यूरिया, डी०ए०पी०, एस०एस०पी० एवं एन०पी०के० उर्वरकों को शीघ्र पीओएस मशीन से बिक्री करने पर इंसेंटिव देने का प्रलोभन दे रही हैं, इसलिए फुटकर उर्वरक विक्रेताओ द्वारा उर्वरकों की बिना वास्तविक बिक्री के पीओएस मशीन से फर्जी(फेक) बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है I
अतः जनपद के समस्त फुटकर/खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सचेत किया जाता है, कि वह किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर न तो फर्जी उर्वरकों को अपनी आईएफएमएस आईडी में प्राप्त करें और न ही फर्जी तरीके अपनाकर अवास्तविक किसानों को उनकी बायो मैट्रिक लगवाकर फर्जी बिक्री करें I सभी तहसीलों में उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा सघन चेकिंग करायी जा रही है I जिसमें यदि किसी विक्रेता के यहां पीओएस में उपलब्ध स्टाक से वास्तविक/भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक से मिलन करने पर भिन्नता पायी जाती है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कर दी जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित उर्वरक विक्रेता की होगी I

